रतलाम 14 जुलाई 2024/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम के मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अपर कलेक्टर श्री आर.एस मंडलोई द्वारा मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम अंतर्गत रतलाम जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में पंजीबद्ध किए गए 65 अपराधिक प्रकरण में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की गई है। उक्त प्रकरणों में अपर कलेक्टर श्री मंडलोई द्वारा जप्त शुदा 75 वाहनों को राजसात किया गया है तथा 500 गोवंश को भी राजसात किया गया है। जप्त वाहनों तथा गोवंश का अनुमानित मूल्य 7 करोड रुपए है।
जिले के पुलिस थाना क्षेत्र माणकचौक, औद्योगिक क्षेत्र, थाना जावरा शहर, औद्योगिक क्षेत्र जावरा, रिंगनोद, बड़ावदा, आलोट, ताल, बरखेड़ा कला, सैलाना, रावटी, नामली, बिलपांक में मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत अपराधों में राजसात की कार्रवाई की गई है।