कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के सम्बन्ध में जारी आदेश में कहा गया है कि सम्पूर्ण रतलाम जिले 15 नवम्बर को शाम 6.00 बजे से 17 नवम्बर मतदान समाप्ति तक तथा 3 दिसम्बर 2023 को जिले में सम्पूर्ण दिवस के लिए समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, वाईनरी, वाईन आउटलेट, रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) तथा देशी व विदेशी मद्य भाण्डागार बंद रखे जाएंगे।
जारी आदेशानुसार शुष्क दिवसों पर मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्ण रुप से निषेधित रहेगा। उक्त अवधि में मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय आदि नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आसपास के क्षेत्र से मदिरा की तस्करी न हो, इस हेतु आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा पूर्ण चौकसी एवं निगरानी रखी जाएगी।