विधानसभा उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की 3 बार देनी होगी सार्वजनिक सूचना

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चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं, ये जानकारी समाचार पत्रों व टीवी चैनलों पर देनी होगी, सतना जिले में भी आपराधिक पृष्ठभूमि के कई नेता सफेद कुर्ता पहन कर है मैदान में।आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों में यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो पहला प्रकाशन नामांकन वापसी की अवधि के पहले चार दिनों के भीतर, दूसरा प्रकाशन अगले पांच से आठ दिनों के बीच और तीसरा प्रकाशन 9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन (मतदान दिवस से दो दिन पहले) तक समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर प्रकाशित और प्रसारित करने होंगे।

फॉर्मेट सी-2 में राजनैतिक दलों को देनी होगी जानकारी

वहीं फॉर्मेट सी-2 के तहत राजनैतिक दलों द्वारा वेबसाइट्स, समाचार चैनलों और समाचार पत्रों में दल द्वारा खड़े किये गए उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी. साथ ही राजनैतिक दल आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों से संबंधित सूचना दल की ऑफिसियल वेबसाइट के होमपेज पर डालने के लिए भी बाध्य होंगे।

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