इन प्रतिबंधित पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नही करे अन्यथा अभ होगी सख्त कार्यवाही

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रतलाम 1 जून । रतलाम नगर को स्वच्छ, सुन्दर व पूर्णतः कचरा मुक्त बनाने में नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है इस हेतु वे प्रतिबंधित पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें।  

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) वस्तुओं सहित इयर बड्स, गुब्बारों के लिए उपयोग होने वाले प्लास्टिक की डंडियॉं, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक्स, आईस्क्रीम की डंडियॉं, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, कटलर, मिठाई के डिब्बे के इर्द गिर्द लपेटने या पैकेजिंग फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टियरर आदि के निर्माण परिवहन, भंडारण, विक्रय और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है इस हेतु नागरिक उक्त का उपयोग ना कर रतलाम नगर को स्वच्छ, सुन्दर व पूर्णतः कचरा मुक्त बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। 

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