पुलिस कार्यवाही का विवरण: श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भापुसे) के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम सुनील पाटीदार (रापुसे) एवं अनुविभागीय अधिकारी जावरा श्री रविंद्र बिलवाल(रापुसे ) के मार्गदर्शन में गुंडे एवं बदमाशों पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के तारतम्य में चौकी प्रभारी माननखेड़ा थाना रिंगनोद मो.अय्यूब खान की टीम को दिनांक 28.04.2023 को मुखबीर सुचना प्राप्त हुई की सुरेश पिता तुलसीराम परमार निवासी ग्राम पिपलोदी जिला रतलाम का हनुमंत्या रोड बड़ी पुलिया के पास ग्राम पर पीपलोदी में है।
मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर द्वारा बताए स्थान हनुमंत्या रोड बड़ी पुलिया के पास सुरेश पिता तुलसीराम परमार निवासी ग्राम पीपलोदी का मिला जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुरेश पिता तुलसीराम परमार उम्र 36 साल निवासी ग्राम पिपलोदी का रहने वाला बताया जिसे जिला बदर अवधि में राजस्व सीमा में आने का कारण पूछने पर कोई विधिक कारण नहीं होना बताया जिसे राजस्व सीमा में आने की सक्षम अधिकारी की पुष्टि नहीं होना पाई गई जो श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय जिला रतलाम के आदेश जिला बदर प्रकरण क्रमांक 137/आर -1/डी. एम. /2023 रतलाम दिनांक 16/2/2023 का स्पष्ट उल्लंघन होने से एवं आरोपी का कृत्य धारा-14, 15 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का पाया जाने से मौके पर से आरोपी सुरेश पिता तुलसीराम परमार निवासी ग्राम पिपलोदी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
गिरफ्तार आरोपी : सुरेश पिता तुलसीराम परमार उम्र 36 साल निवासी ग्राम पिपलोदी थाना रिंगनोद
सराहनीय कार्य: चौकी प्रभारी ऊनि मोहम्मद अयूब खान, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक कुलदीप सिंह सिसोदिया, आरक्षक विकास पालीवाल ।