नगर निगम ने शासन के निर्देशानुसार खुले में तथा बिना लायसेंस बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर दी चेतावनी

887
0
WhatsApp Image 2024-06-10 at 8.55.35 AM
WhatsApp Image 2024-09-07 at 9.08.43 AM
Listen to this article

रतलाम 14 दिसम्बर । शासन निर्देशानुसार खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लघंन करते हुए पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध के संबंध में निगम आयुक्त श्री एपीएस गहरवार ने स्वास्थ्य अधिकारी व झोन प्रभारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री एपीएस गहरवार ने आयोजित बैठक में निर्देशित किया कि खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लघंन करते हुए पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध के संबंध मे शासन द्वारा जारी किये गये निर्देश के तहत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

WhatsApp Image 2024-06-10 at 8.55.35 AM
WhatsApp Image 2024-09-07 at 9.08.43 AM

आयोजित बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, आशीष चौहान, तरूण राठौड़ आदि उपस्थित थे।

Ratlam Express
WhatsApp Image 2024-06-10 at 8.55.35 AM
WhatsApp Image 2024-09-07 at 9.08.43 AM