नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रतलाम मप्र द्वारा जिले में लोकशांति बनाये रखने, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने, आपराधिक कृत्यों को रोकने, हिंसक गतिविधियों को हतोत्साहित करने व क्षेत्र की सुरक्षा आदि की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत सुनवाई कर जिले के कुल 48 असामाजिक / आपराधिक तत्वों को जिला बदर करने के आदेश पारित किये हैं। जिला बदर करते हुए सभी असामाजिक तत्वों को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 धारा 5 (क) व (ख) के तहत 24 घण्टे के भीतर जिला रतलाम छोडने और आगामी 01 वर्ष तक रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं सहित समीपवर्ती जिले उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश प्रदान किये है। यदि किसी के द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता हैं तो आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश भी संबंधित थाना प्रभारी को प्रदान किये हैं। श्री सूर्यवंशी द्वारा जिन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है, उनका विवरण निम्नानुसार है :