सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न, जिले में नलकूप बोरवेल खुले नहीं रखे जाएंगे अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई

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रतलाम 26 दिसम्बर 2023/ बैठक में जिले में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा ब्लैक स्पॉट निवारण कार्रवाई के संबंध में बताया गया कि जिले में कुल 11 ब्लैक स्पॉट थे, लेबड-जावरा मार्ग पर 6 तथा जावरा-नयागांव मार्ग पर पांच थे। वर्ष 2022 की ब्लैक स्पॉट सूची में लेबड-जावरा मार्ग के ब्लैक स्पॉट, बाजेडा फाटा कंसेशनायर द्वारा किए गए उपायों के पश्चात ब्लैक स्पॉट सूची से बाहर निकल गया है। इस तरह अब लेबड-जावरा मार्ग पर 5 ब्लैक स्पॉट तथा जावरा-नयागांव मार्ग पर पांच ब्लैक स्पॉट है। लेबड-जावरा-नयागांव फोरलेन मार्ग के सभी ब्लैक स्पॉट पर रंबल स्ट्रिप बार, मार्किंग साइन बोर्ड, एमसीबी रिपेयर, ज़ेबरा क्रॉसिंग कैट, आई फिक्सिंग, सोलर ब्लिंकर इत्यादि सभी उपाय कर दिए गए हैं। सातरूंडा चौराहे पर सर्विस रोड का निर्माण भदवासा फंटा एवं हसन पालिया पर यातायात सुरक्षा हेतु मीडियम कट पर स्टोरेज लेन का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। परवलिया डेरा पर स्टोरेज लेने का निर्माण भी हो चुका है। सभी ब्लैक स्पॉट लगातार संधारित किए जा रहे हैं।

यातायात पुलिस द्वारा गुड सेमरिटन नेक आदमी योजना की जानकारी दी गई जिसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल को यदि सही समय पर नेक व्यक्ति द्वारा उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया जाता है और उसकी उपचार से जान बच जाती है तो उसे व्यक्ति को मध्यप्रदेश शासन द्वारा 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है एवं सम्मानित भी किया जाता है जिससे लोग प्रोत्साहित होकर सेवा के लिए आगे आएंगे। उक्त योजना के प्रचार प्रसार के लिए व्यवस्था की गई है।

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पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक में रतलाम शहर में दो बत्ती तथा अन्य क्षेत्रों में की गई ई-चालान व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा गया कि आगामी दिनों जावरा में भी ई-चालानी व्यवस्था की जाएगी। बैठक में रतलाम शहर में पार्किंग स्थल, सब्जी मार्केट स्थानांतरण, यातायात सिग्नल पर लेफ्ट टर्न कार्य पर भी चर्चा की गई।

जिले में नलकूप बोरवेल खुले नहीं रखे जाएंगे अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई धारा 144 के तहत आदेश जारी

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत जिले में कोई भी संस्था या व्यक्ति नलकूपों, बोरवेल को खुला नहीं रखेगा अन्यथा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश जिले में आमजन की सुरक्षा एवं कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित होने से रोकने हेतु तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि जिले में जिन बावड़ियों पर अवैधानिक रूप से निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है, कोई निर्माण आदि कर लिया गया हो उन्हें सुरक्षा के लिए जाली, बाउंड्रीवॉल इत्यादि का निर्माण कर सुरक्षित किया जाए। शहरी क्षेत्र में संबंधित नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधात्मक आदेश का सख्ती से पालन हो अन्यथा की स्थिति में संबंधित दोषी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियम  अनुसार कार्रवाई हेतु संबंधित थाने को सूचित करेंगे।

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