घटनाः दिनांक 05-03.2023 को उनि मनोज पाटीदार द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की अनावेदक सन्नी को श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय रतलाम के आदेश क्रमांक प्र.क्र.- 138/आर-1/ डी.एम./2023 रतलाम, दिनांक 16.02.2023 के पालन में म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के तहत् जिला बदर 12 माह के लिए किया गया था जिसके पालन में दिनाक 21.02.2023 को जिले से बाहर छोडागया था जो अनावेदक के विरूद्ध अपराध क्र. 57/2023धारा 14 म. प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का पंजीबद्द कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय जे.एम.एफ.सी. सैलाना में पेश किया। जहाँ से आरोपी को उप जेल सैलाना में जेल दाखिल किया।