दिनांक 12.03.2024 को ग्राम ईसरथुनी में धाकड़ धर्मशाला के पास प्लाट की नपती चल रही थी जहां आवेदक दिलीप नागर व अनावेदक केवरलाल पिता मोतीलाल धाकड व चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्दु पिता केवरलाल के मध्य प्लाट का विवाद पुर्व से चला आ रहा था। विवादित प्लॉट को नपती के दौरान प्लाट से थोड़ी दुरी पर आवेदक दिलीप व अनावेदक केवरलाल पिता मोतीलाल धाकड व चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्दु पिता केवरलाल के मध्य विवाद होने से आवेदक दिलीप को किसी बोथरी वस्तु से सिर के पीछे चोट लग गयी थी ।
मौके पर पुलिस अधिकारी , राजस्व अधिकारी व गांव के लोग भी उपस्थित थे। थोड़ी देर बाद अनावेदक चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्दु द्वारा अपने घर से तलवार लाकर लहराई जा रही थी। थाना क्षेत्र में विवाद से संबंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जिस पर फरियादी दिलीप नागर पिता जगन्नाथ नागर जाति धाकड उम्र 30 साल निवासी थाना औद्योगिक क्षैत्र रतलाम की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 165/2024 धारा 294,323,506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री राहुल कुमार लोढा द्वारा घटना स्थल एवम वायरल वीडियो के आधार पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। विवेचना के दौरान आज दिनांक 20.03.2024 को आरोपी चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्दु पिता केवरलाल धाकड़ उम्र 21 साल निवासी इशरथुनी को हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त लहराई गयी तलवार उसके घर से धारदार तलवार को जप्त कर प्रकरण में धारा 25 आर्म्स एक्ट का इजाफा कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।