गौवंश तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही मे अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार तथा 6 पीकअप एवं 1 अल्टो कार जप्त

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घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 17.05.23 की रात्री में करीब 10 बजे ताल जावरा रोड पर नायरा पेट्रोल पंप के सामने गौतस्करो की पिकअप क्र MP43 G2284 के चालक ने तेजी व लापरवाही से अपनी गौवंश से भरी पीकअप चलाकर राहगीर भारत पिता गोर्वधन चन्द्रवंशी नि हाटपिपलिया जो की ईट भट्टे से मजदुरी कर अपने घर हाट पिपलिया आ रहा था की मोटर साइकिल को टक्कर मार दी जिससे भरत चन्द्रवंशी की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा गौवंश से भरी पीकअप वही पलटी खा गई। फरियादी सुरेश पिता गोर्वधन चन्द्रवंशी की रिपोर्ट पर थाना बडावदा पर अपराध क्र. 124/23 धारा 304 भादवि, 4, 6,9 गौवंश वध प्रति. अधि. व 11 (D) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

मामले की गंभीरता देखते हुवे वरिष्ट अधिकारियो के निर्देशन मे तत्परता से अनुसंधान करते हुए मौके से गौ तस्करो की पिकअप क्र. MP-43-G-2284 व 07 गौवंश को जप्त किया तथा जप्तशुदा पिकअप के मालिक दौलतराम पिता घासीराम गाडोलिया लोहार उम्र 58 साल नि. ग्राम नयापुरा कानवन थाना कानवन जिला धार व चालक राकेश पिता समंदर सिंह मोगिया नि. ग्राम भोविन्दा थाना कानवन जिला धार को दिनांक 18.05.2023 को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना के दोरान गौतस्करो की अपने वाहन से पायलेटीग करने वाले साथी आरोपी राजु उर्फ छर्रा पिता कारुलाल परमार जाति धोबी उम्र 33 साल नि जावरा रोड ताल को दिनांक 19.05.2023 को गिरफ्तार किया गया है। ICJS PORTAL के माध्यम से जप्तशुदा पिकअप वाहन के अन्य अपराधो की जानकारी प्राप्त की गई जिसके विरुद्ध 04 प्रकरण गौवंश के अन्य थानो पर पूर्व से दर्ज होना पाये गये है।

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प्रकरण मे विवेचना के दौरान दबिश देकर कुल 06 आरोपी गिरफ्तार कर 06 पिकअप व 01 अल्टो कार जप्त की गई है तथा आरोपियो द्वारा चौकी हाटपिपलिया के सामने लगे बेरिगेट को तोड दिये तथा योजनाबद्ध तरीके से कतारबद्ध होकर निकालने के कारण प्रकरण मे धारा 120 बी भादवि तथा धारा 3 लोक संपत्ती नुकसान निवारण अधिनियम का ईजाफा किया गया है तथा आरोपियो को माननीय न्यायालय पेश किया है।

गिरफ्तार आरोपी-
1- वाहन मालिक दौलतराम पिता घासीराम गाडोलिया लोहार उम्र 58 साल नि. ग्राम नयापुरा कानवन थाना कानवन जिला धार।
2- चालक- राकेश पिता समंदर सिंह मोगिया नि. ग्राम भोविन्दा थाना कानवन जिला धार।
3- वाहन मालिक/चालक-विजयसिंह पिता ईश्वरसिंह सौलंकी उम्र 33 साल नि. ग्राम भोईन्दा थाना कानवन जिला धार।
4- वाहन मालिक/चालक शुभम पिता अमृतलाल शर्मा उम्र 23 साल नि. कानवन थाना कानवन जिला धार।
5- वाहन मालिक/चालक- लखननाथ पिता रमेशनाथ जाति कालबेलिया उम्र 28 साल नि, रत्तागिरी थाना बिलपाक जिला रतलाम।
6- पायलेंटिंगकर्ता – राजु उर्फ छर्रा पिता कारुलाल परमार जाति धोबी उम्र 33 साल नि. जावरा रोड ताल।

फरार आरोपी – प्रकरण में 03 फरार है जिनकी तलाश की जा रही है।

जप्त वाहन- बोलेरो पिकअप क्र MP43G2284, पिकअप क्र MP19GA2560, पिकअप क्र MP41GA2505, पिकअप क्र
MP41GF 5824 पिकअप क्र MP43G1769, पिकअप क्र MP43G4441, व अल्टो कार MP43CB4633 व 07 गौवंश। कुल कीमती करीब 34,10,000/- है

पूर्व अपराधिक रिकार्ड-
1. आरोपी राजु उर्फ छर्रा पिता कारुलाल परमार जाति धोबी उम्र 33 साल नि. जावरा रोड ताल के विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, आबकारी अधिनियम व आर्म्स एक्ट से संबंधित कुल 08 प्रकरण दर्ज है।
2- आरोपी- विजयसिंह पिता ईश्वरसिंह सौलंकी उम्र 33 साल नि. ग्राम भोईन्दा थाना कानवन जिला धार के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम व गौ वंश प्रति. अधिनियम के 02 प्रकरण पंजीबद्ध है।
3. आरोपी- लखननाथ पिता रमेशनाथ जाति कालबेलिया उम्र 28 साल नि, रत्तागिरी थाना बिलपाक के विरुद्ध 02 प्रकरण पंजीबद्ध है।
4. आरोपी- राकेश पिता समंदर सिंह मोगिया नि. ग्राम भोविन्दा थाना कानवन जिला धार के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत 01 प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध है।

सराहनीय भुमिका- निरीक्षक दर्शना मुजाल्दा थाना प्रभारी बडावदा, उनि राजेश मालवीय चौकी प्रभारी, सउनि मानालाल दसोरिया, सउनि भानुप्रताप पुरोहीत, सउनि सीएल हाडा, आर. कमल गुर्जर, आर सुनिल, प्र. आर. जाकीर खान, आर. राहुल उपाध्याय, आर. राकेश मोरी, आर. विवेक शर्मा, आर. रोहताश सैनिक प्रतापसिंह, सैनिक छत्रपाल, सैनिक नरेन्द्रसिंह, सैनिक राधेश्याम, सैनिक अंकित, सैनिक संग्रामसिंह तथा कार्य.प्र. आर लोमेश शर्मा (ICJS PORTAL) रतलाम, सायबर सेल रतलाम।

Ratlam Express
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