रतलाम 22 मार्च 2023/ स्थानीय उत्पादों को आम जनता के मध्य प्रचारित करने के लिए वर्ष 2022-23 के सामान्य बजट में घोषित ‘वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट’ के पायलेट प्रोजेक्ट को भारतीय रेलवे लागू किया गया है। इसके तहत भारतीय रेलवे संबंधित स्टेशन के आस-पास के स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने के लिए 15 दिवसीय पायलट प्रोजेक्ट का प्रथम चरण का शुभारंभ 25 मार्च, 2022को किया गया था। इस पायलट प्रोजेक्ट को और प्रभावशाली बनाने के लिए ‘वन स्टेशन वन प्रोडक्ट’ योजना को विभिन्न फेजों के तहत विस्तार किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक संस्था/संगठन को इसका लाभ मिल सके। इस योजना का अगला एवं पंद्रहवां फेज 10 अप्रैल, 2023 से आरंभ हो रहा है।
अभी तक विभिन्न फेजों में रतलाम मंडल के इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, दाहोद, शुजालपुर, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर, मेघनगर, नागदा स्टेशनों पर कुल 140 स्टॉल लगाए जा चुके हैं तथा स्टॉल संचालकों द्वारा रू 30 लाख से अधिक के सामानों की बिक्री की गई है। पंद्रहवें फेज के लिए इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, दाहोद, चित्तौड़गढ़, नीमच, नागदा स्टेशनों पर स्टॉल का आवंटन दो महीने के लिए किया जाएगा।
इस योजना को और अधिक कारगर बनाने के लिए रेलवे द्वारा मंडल के आठ स्टेशनों पर उपयुक्त स्थान पर आकर्षक आउटलेट इलेक्ट्रिक कनेक्शन के साथ तैयार कर 15 दिन के स्थान पर 60 दिनों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है।
इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह या स्थानीय संगठन द्वारा अपने उत्पादों का विवरण देकर स्टेशन पर दो महीने के लिए स्टॉल लगा सकते हैं । इसमें रजिस्ट्रेशन के रूप में उन्हें मात्र 4000/- रेल प्रशासन के पास जमा करने होंगे। इस योजना में स्थानीय खानपान के गुणवत्ता युक्त सामान(जैसे अचार, मुरब्बा, पापड़, खाखरा, गजक इत्यादि), हैंडिक्राफ्ट, हैंडलूम, स्थानीय कलाकृतियॉं, स्थानीय खिलौने, चमड़े का सामान, स्थानीय पोशाक, पारंपरिक उपकरण/सामान, प्रसंस्कृत/अर्द्ध प्रसंस्कृत फुड आयटम सहित अन्य वस्तुएं जो उस विशिष्ट क्षेत्र से संबंध रखते है, को शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत सामग्री/उत्पाद के विक्रय के लिए आवेदक या विकास आयुक्त हस्तशिल्प/विकास आयुक्त हथकरघा या केन्द्र सरकार द्वारा जारी कारीगर/विवर कार्ड धारक/ट्राईफेड में पंजीकृत कारीगर/बुनकर/शिल्पकार या स्वयं सहायता समूह जो प्रधानमंत्री एम्प्लायमेंट जेनरेशन प्रोग्राम में पंजीकृत या समाज के बीपीएल कार्ड धारक होने चाहिए।
इस योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति, संस्था या स्वयं सहायता ग्रुप संबंधित रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार के स्टॉल लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य शुल्क नहीं है।