बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बेचना पड़ा भारी : जिले के 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस किए सस्पेंड
Raj Kumar Luniya
Fri, Feb 6, 2026
जिले में बिना डॉक्टरी परामर्श (प्रिस्क्रिप्शन) के एंटीबायोटिक दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. संध्या बेलसरे ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले जिले के 6 प्रमुख मेडिकल स्टोर्स के ड्रग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।
निरीक्षण में पाई गई अनियमितताएं : औषधि निरीक्षकों द्वारा सितंबर से दिसंबर माह के बीच जिले की कुल 45 संस्थाओं का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया कि कई विक्रेता बिना वैध पर्चे के एंटीबायोटिक दवाइयां खुलेआम बेच रहे थे, जो कि स्वास्थ्य नियमों का गंभीर उल्लंघन है।
इन मेडिकल स्टोर्स पर गिरी गाज : प्रशासन द्वारा जिन संस्थानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें शामिल हैं:
बालाजी मेडिकल, खारवाकलां
रतनश्री मेडिकल स्टोर, ढोढर
पितृकृपा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, ढोढर
प्रकाश मेडिकल एजेंसी, सुभाष मार्ग, रतलाम
सन्मति मेडिकल स्टोर, धानमंडी, रतलाम
वी.एम. मेडिकल, नाहरपुरा, रतलाम
आंकड़ों की स्थिति : CMHO डॉ. बेलसरे ने जानकारी दी कि जिले में वर्तमान में कुल 1147 स्वास्थ्य संस्थाएं पंजीकृत हैं। इनमें 712 रिटेल विक्रेता और 335 होलसेल विक्रेता सक्रिय हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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