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प्रतिबंधित आदेश जारी : रतलाम शहर में दो माह के लिए रैली, जुलूस प्रतिबंधित

Raj Kumar Luniya

Sun, Oct 26, 2025

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देशानुसार, अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) रतलाम शहर आर्ची हरित ने शहर की राजस्व सीमा में अगले दो माह के लिए बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, शोभायात्रा और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जन सामान्य के स्वास्थ्य, लोक शांति बनाए रखने और यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए उठाया गया है।

मुख्य बातें और प्रतिबंध:

बिना अनुमति रैली/जुलूस पर रोक: धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी अवसर पर आयोजकों को 24 घंटे पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, रतलाम शहर से वैध अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के सभा, धरना, रैली, प्रदर्शन या बंद आयोजित करने और प्रचार-प्रसार पर रोक है।

प्रतिबंधित क्षेत्र: जिला न्यायालय, कलेक्टोरेट कार्यालय परिक्षेत्र, समस्त शासकीय कार्यालय एवं परिसर, शासकीय जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों तथा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दल, संघ या समूह द्वारा धरना एवं प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण: इन स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषिद्ध होगा। साथ ही, रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डी.जे., लाउडस्पीकर) के उपयोग पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध रहेगा और दिन में भी सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।

यातायात बाधित करना मना: सार्वजनिक सड़क, मार्ग, रोड़, हाईवे इत्यादि पर भीड़ एकत्रित कर यातायात बाधित करना या किसी को आने-जाने से रोकना वर्जित है।

हथियारों पर प्रतिबंध: अनुभाग रतलाम शहर की सीमा में कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र, फायर आर्म्स (बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर) और अन्य घातक अस्त्र-शस्त्र (बल्लम, खंजर, शमशीर) एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर सार्वजनिक रूप से नहीं चलेगा।

छूट: प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

उल्लंघन पर कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अभियोजन किया जाएगा।

एसडीएम ने आदेशित किया है कि प्रतिबंध लोक शांति भंग होने, आपातकालीन सेवाओं में विलंब, आम जनता को असुविधा और शोर-शराबे से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए लगाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

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