3 वर्षीय मासूम की मौत का मामला : दुकान संचालक पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज
Raj Kumar Luniya
Thu, Oct 15, 2026
जिले के रिंगनोद थाना क्षेत्र में दूषित मिठाई (पेड़े) खाने से तीन वर्षीय मासूम बालक की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने जावरा स्थित प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान 'देव श्री नमकीन भंडार' के संचालक के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या सहित खाद्य सुरक्षा अधिनियम की गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बिनोली (थाना रिंगनोद) निवासी जितेंद्र गिर गोस्वामी के 3 वर्षीय पुत्र आर्यन की तबीयत जावरा स्थित देव श्री नमकीन भंडार से खरीदे गए पेड़े खाने के बाद अचानक बिगड़ गई थी। परिजनों द्वारा गंभीर हालत में बालक को मंदसौर के इंदिरा गांधी शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

मर्ग जांच के उपरांत रिंगनोद पुलिस ने पाया कि देव श्री नमकीन भंडार, पुरानी धानमंडी (जावरा) के संचालक सत्यनारायण पिता चांदमल अग्रवाल द्वारा स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त व हानिकारक खाद्य सामग्री बेची गई थी, जिसके कारण मासूम की जान गई।
पुलिस ने आरोपी संचालक सत्यनारायण अग्रवाल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) (लापरवाही से मृत्यु), 274, 275 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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