थाने को ड्यूटी सिखा दूंगा : जिपं उपाध्यक्ष केशु निनामा समेत 25 साथियों पर FIR : Video
Raj Kumar Luniya
Mon, Oct 26, 2026
सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर रावटी थाने में टेबल पर बैठकर पुलिसकर्मियों को धमकाने और 'ड्यूटी सिखाने' का रौब झाड़ने वाले जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रावटी थाना पुलिस ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता, गाली-गलौज और गैरकानूनी जमावड़े के आरोप में केशु निनामा और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। पुलिस अब आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उन्हें बाउंड ओवर भी कराएगी।
थाने में दी थी धमकी, वीडियो हुआ था वायरल : गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर सैलाना विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नक्सली विचारधारा के लोगों द्वारा उपद्रव मचाने की साजिश की बात कही गई थी। इसे आदिवासियों का अपमान बताते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा अपने समर्थकों के साथ रावटी थाने पहुंचे थे।
इस दौरान केशु निनामा ने थाने की टेबल पर बैठकर और हाथ पीटते हुए ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से तीखी बहस की थी। उन्होंने कहा था: "टीआई से बोलो यहां आए, केशु आया है... नहीं तो टीआई और पूरे थाने को ड्यूटी सिखा दूंगा। क्या हम बालाघाट में रह रहे हैं? यह थाना है या धर्मशाला?" इसके बाद वे थाने में ही धरने पर बैठ गए थे और वहीं भोजन पकाने की तैयारी शुरू कर दी थी।
टीआई मनीष डावर का बयान: किसी समाज को टारगेट नहीं किया गया, पब्लिसिटी के लिए की बदसलूकी : मामले में रावटी थाना प्रभारी मनीष डावर ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पोस्ट में किसी विशेष समुदाय या जाति को लक्षित नहीं किया गया था। पोस्ट में केवल यह उल्लेख था कि कुछ नक्सली विचारधारा के लोग राजनीतिक लाभ के लिए उपद्रव की साजिश रच रहे हैं।
टीआई मनीष डावर के अनुसार, उस पोस्ट का रावटी थाने से सीधा कोई लेना-देना नहीं था, इसके बावजूद केशु निनामा ने खुद को चमकाने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए जबरन थाने का घेराव किया। थाना परिसर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की गई, गाली-गलौज और अपशब्द कहे गए, जो बेहद आपत्तिजनक थे।
धारा 126(2) और 191(2) में केस दर्ज, बाउंड ओवर की तैयारी : टीआई डावर ने बताया कि शासकीय कार्य में बाधा, पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार और उपद्रव करने पर केशु निनामा और उनके 20 से 25 साथियों के खिलाफ धारा 126(2) और 191(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। भविष्य में थानों में इस तरह की अराजकता और अमर्यादित आचरण रोकने के लिए आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत बाउंड ओवर भी कराया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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