रामद्वारा मंदिर भूमि विवाद : हाईकोर्ट के तहसीलदार को 4 सप्ताह में निर्णय के निर्देश
Raj Kumar Luniya
Wed, Oct 7, 2026
जनविश्वास अभियान के तहत अतिक्रमण हटाने को लेकर कलेक्टर अजय कटेसरिया के निर्देश पर तहसीलदार सैलाना द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध हाईकोर्ट में प्रस्तुत याचिका पर न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने तहसीलदार सैलाना को याचिकाकर्ताओं के जवाब पर विचार कर चार सप्ताह के भीतर विधि अनुसार उचित आदेश पारित करने को कहा है।
याचिका रामविलास गुरु निर्मलरामजी एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें सर्वे नंबर 603 की 0.09 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख किया गया है। यह भूमि सैलाना स्थित रामद्वारा मंदिर से लगी हुई है। याचिका के अनुसार भूमि पर दुकानें, स्कूल एवं अन्य निर्माण मौजूद हैं और याचिकाकर्ताओं ने भूमि पर अपना अधिकार 27 अक्टूबर 1965 की वसीयत के आधार पर बताया है।
हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि जब तक तहसीलदार द्वारा प्रकरण में निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक याचिकाकर्ताओं की भूमि एवं उस पर स्थित निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की तोड़फोड़ या बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि तहसीलदार का आदेश याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आता है तो वे सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेंगे। अपील के लिए 10 दिन का समय भी दिया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अब राजस्व विभाग और तहसीलदार सैलाना द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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