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: लाडली बहना योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय कंट्रोल रुम स्थापित

admin

Wed, Mar 29, 2023

रतलाम 29 मार्च 2023/ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। जिला पंचायत रतलाम में बनाए गए कंट्रोल रुम का दूरभाष नम्बर 07412-231560 है। लेखा अधिकारी श्रीमती प्रीति डेहरिया कंट्रोल रुम की नोडल अधिकारी नियुक्त की गई हैं।

कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा कंट्रोल रुम पर तैनात नोडल अधिकारी एवं सहयोगी अधिकारीकर्मचारियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन दूरभाष के माध्यम से समस्त पंचायतजनपदनगर परिषद्नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में कैम्प प्रारम्भ की सूचना प्राप्त करेंगे तथा कितनी आईडी कार्यरत हैकी जानकारी प्राप्त कर जहां पर कम आईडी कार्यरत हैउन्हें निर्देशित कर आईडी बनवाएंगे। प्रतिदिन कैम्प में आनलाईन होने वाले लाडली बहना योजना के आवेदन की जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्धारित लक्ष्य अनुरुप कम प्रगति वाले  पंचायतजनपदनगर परिषद्नगर पालि एवं नगर निगम क्षेत्र में विशेष मानिटरिंग करेंगे।

कैम्प में लाडली बहना योजना के आवेदन आनलाईन करने में आ रही तकनीकी कठिनाइयोंसमस्याओं का उचित निराकरण करवाएंगे। प्रतिदिन ई केव्हायसीबैंक खाता खुलवाने एवं बैंक खाता डीबीटी इनेबल्ड करवाने की जानकारी प्राप्त करने के साथ कम प्रगति वाले क्षेत्र में विशेष मानिटरिंग करेंगे। निर्धारित प्रारुप में प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट कलेक्टर को प्रातः 10.00 बजेदोपहर 3.00 बजेसायं 6.00 बजे तथा रात्रि 9.00 बजे फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही जनसामान्य से प्राप्त होने वाली जिज्ञासाप्रश्नों का उचित समाधान करने के साथ ही विनम्रतापूर्व सभी प्रश्नों के उत्तर देकर समाधान करेंगे। उक्त कार्य में रुचि नहीं लेने वाले एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारीकर्मचारी के नाम कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रस्तावित करेंगे।

योजना में पात्र महिलाएं - महिला म.प्र. की स्थायी निवासी होविवाहितविधवातलाकशुदा एवं परित्यक्तता महिलाएंआवेदन के कैलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हं तथा 60 वर्ष की आयु से कम हों।

योजना में अपात्र महिलाएं -परिवार की सम्मिलित रुप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हो। परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। परिवार का कोई भी सदस्य भारत अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभागउपक्रममण्डलस्थानीय निकाय में नियमितस्थायीकर्मीसंविदाकर्मी के रुप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो (परन्तु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।) जो स्वयं भारत सरकारराज्य सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह राशि रुपए एक हजार या उससे अधिक प्राप्त कर रही हैं।

परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसदविधायक हो। परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्डनिगममण्डलउपक्रम का अध्यक्षउपाध्यक्षसंचालकसदस्य हो। परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो। परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रुप से कुल पांच एकड से अधिक कृषि भूमि हो। परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) हो।

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