: हत्याकांड के आरोपीयो को 24 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार
Fri, May 31, 2024
घटनाक्रम -
दिनांक 29.05.2024 को थाना कालूखेड़ा अंतर्गत ग्राम कंसेर निवासी मांगीलाल पिता मेघाजी जाट उम्र 70 साल के साथ ग्राम कंसेर निवासी ईश्वर दास बैरागी, दशरथ दास पिता लक्ष्मीनारायणदास बैरागी, एवम दशरथ पिता जानकीदास बैरागी द्वारा मारपीट की गई थी। ईश्वर दास बैरागी को यह शंका थी की एक दिन पूर्व उसकी बहन को भागने में ग्राम के बंटी पिता मांगीलाल जाट, एवम मांगीलाल पिता मेघाजी जाट का हाथ है। इसी रंजिश के कारण ईश्वर दास बैरागी, दशरथ दास पिता लक्ष्मीनारायणदास बैरागी, एवम दशरथ पिता जानकीदास बैरागी द्वारा मांगीलाल पिता मेघाजी जाट उम्र 70 साल निवासी कंसेर के साथ चाकु, हॉकी व लात घुसो से मारपीट की गई। मांगीलाल जाट को गंभीर चोटे आने के कारण सीएच जावरा में भर्ती कराया गया। गंभीर घायल मांगीलाल जाट को सीएच जावरा से मेडिकल कालेज रतलाम रेफर किया गया। फरियादी मोहन पिता मांगीलाल जाट की रिपोर्ट से थाना हाजा पर अपराध क्रमांक- 85/29.05.2024 धारा 307,341,294, 506,34 भादवि का पंजीबध्द किया गया था। घायल मांगीलाल जाट की इलाज के दौरान मेडिकल कालेज, रतलाम में मृत्यु हो जाने से मर्ग कायम कर उक्त अपराध में धारा 302 भादवि का इजाफा कर विवेचना में लिया गया ।
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही :-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राकेश खाका के मार्गदर्शन एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय जावरा श्री दुर्गेश आर्मो के नेतृत्व में थाना कालुखेड़ा एवम थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष चौरसिया के नेतृत्व में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा फरार आरोपियो की शीघ्र पतारसी करते हुवे घटना के 24 घन्टे के अन्दर आरोपियो को गिरफ्तार किया गया ।
गिरफ्तार आरोपीगण-
1.
दशरथ दास पिता जानकीदास बैरागी उम्र 34 साल निवासी भाटखेड़ी जिला रतलाम म.प्र.,
2.
दशरथ दास पिता लक्ष्मीनारायण दास बैरागी उम्र 24 साल निवासी कंसेर जिला रतलाम म.प्र.,
3.
ईश्वरदास उर्फ राजु पिता विष्णुदास बैरागी उम्र 33 साल निवासी कंसेर जिला रतलाम म.प्र.
सराहनीय भूमिका-
निरीक्षक संतोष चौरसिया, सउनि.मो.युनुस खान, सउनि.गलसिंह भवेल, प्र.आर.237 विजय मीणा, आर.1175 रोहित दसोरिया,आर.337 सावरिया पाटीदार, आर.994 अनिल रावत, आर.996 श्याम पंडया, आर.65 कमलेश बुनकर, आर.1030 नरेन्द्र डाभी, म.आर.481 माधुरी, सायबर सेल आर.218 विपुल भावसार, आर.1153 राहुल पाटीदार की सराहनीय भूमिका रही ।
: थाना औ.क्षैत्र.जावरा व्दारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा की तस्करी करने वाले के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
Fri, May 31, 2024
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला रतलाम श्री राहुल कुमार लोढा व्दारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही कर अंकुश लगाने हेतु सभी थानो को निर्देशित किया गया है। जिसके अंन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम श्री राहुल कुमार लोढा (भा.पु.से.) के निर्देशन मे अति.पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम श्री राकेश खाखा व नगर पुलिस अधीक्षक जावरा श्री दुर्गेश आर्मो के मार्गदर्शन मे थाना औ. क्षैत्र. जावरा के इन्चार्ज थाना प्रभारी उनि राकेश मेहरा के नतृत्व में टीम गठित की गयी थी।
उनि राकेश मेहरा के नेतृत्व मे गठित टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की राजस्थान के सांचोर का रहने वाला श्रवण विश्नोई अपनी सफेद रंग की क्रेटा कार से मादक पदार्थ डोडाचूरा भरकर दलौदा तरफ से जावरा होकर 8 लाईन के रास्ते गोधरा की तरफ जाने वाला है।
मुखबिर की सूचना पर तत्काल टीम रवाना कर मुखबिर के बताये स्थान भैंसाना फन्टा नीमच – महुं रोड जावरा थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर नाकाबन्दी की गयी। कुछ देर बाद सूचना अनुसार सफेद क्रेटा कार को घेराबंदी कर रोका तथा कार चालक का नाम पता पूछते अपना नाम श्रवण कुमार पिता कल्लाराम वरण विश्नोई उम्र 34 साल निवासी गांव दाता पोस्ट सरनाउ थाना सांचोर जिला सांचोर राजस्थान का होना बताया। जिसकी कार की तलाशी लेते कार में कुल 10 काले रंग के प्लास्टिक के कटटों में 20-20 किलो ग्राम कुल 200 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भरा होना पाया गया। जिसे मौके पर जप्त कर कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा थाना औ.क्षैत्र.जावरा पर अपराध क्रमांक 315/29.05.24 धारा 8/15 एन,डी.पी.एस एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी श्रवण कुमार विश्नोई को न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर अवैध मादक पदार्थ के स्त्रोत एवं अन्य आरोपियों के सम्बन्ध मे पुछताछ की जाएगी ।
जप्त मश्रुका
:
01. काले रंग के 10 प्लास्टिक के कटटों में 20-20 किलो ग्राम कुल 200 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा कुल किमती 2,00,000/- रूपये करीबन
02. क्रेटा कार कीमती 15,00,000/- रुपये करीबन व दो मोबाईल फोन किमती 60,000/- रुपये दो नम्बर प्लेट।
गिरफ्तार आऱोपी-
श्रवण कुमार पिता कल्लाराम वरण विश्नोई उम्र 34 साल निवासी गांव दाता पोस्ट सरनाउ थाना सांचोर जिला सांचोर राजस्थान।
सरहानीय भूमिकाः-
इन्चार्ज थाना प्रभारी उनि राकेश मेहरा, उनि अमित शर्मा (सायबर सैल प्रभारी), सउनि प्रदीपसिंह तोमर, कार्य प्र आऱ 52 संजय आंजना, कार्य प्र आऱ 482 महेन्द्रसिंह, कार्य प्र आर 786 विष्णू चन्द्रावत, कार्य प्र आर 78 हेमन्त लिम्बेदिया, आऱ 252 मनोहर गायरी, आर 517 दीपराजसिंह, आर 129 अभिजीतसिंह, आर 683 रविन्द्रसिंह, म.आर.1128 कोशल्या धनगर थाना औद्यौगिक क्षैत्र जावरा।
: होटल अशोक में हुई हत्या : होटल संचालक को किया गिरफ्तार
Fri, May 31, 2024
रतलाम पुलिस द्वारा होटल अशोक में हुई हत्या के मामले में होटल संचालक को हत्या की जानकारी छुपाने पर किया गिरफ्तार
दिनांक 23.05.2024 को सुचनाकर्ता एम्बुलेंस चालक निलेश पिता गुलाबसिंह ने सुचना दी थी कि दिनांक को 23.05.2024 को 02.15 बजे रात्रि में आनंद नाम के व्यक्ति को डेड बॉडी के लिये एम्बुलेंस की आवश्यकता है जिसकी पत्नी गीताबाई की मृत्यु हो गई थी। जो मृतिका गीताबाई की बॉडी को यहाँ वहाँ घुमाता रहा और सालाखोड़ी के पास मृतिका की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ही छोड़कर भाग गया था। उक्त सूचना पर थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में मर्ग क्रं.- 36/24 धारा-174 जा.फौ. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
घटना की संदिग्धता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री राकेश खाखा के मार्गदर्शन में, नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अभिनव बारंगे के नेतृत्व में घटना की जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु टीम का गठन किया गया।
पुलिस टीम द्वारा जांच के दौरान मृतिका का पति आनंद भाटी अपनी पत्नी मृतिका के साथ स्टेशन रोड़ के अशोका होटल में रुका था जहा मृतिका गीताबाई और उसके पति आनंद का झगड़ा हो गया था जिसके परिणाम स्वरुप मृतिका को सिर में गंभीर चोट आने से घायल हो गई थी। घटनास्थल होटल अशोक दिलबहार चौराह रतलाम का होने से थाना स्टेशन रोड़ पर अपराध क्रं.-737/24 धारा-302,201 भादवि का पंजीबद्ध कर आरोपी आनंद पिता कैलाश भाटी जाति वाल्मिकी निवासी पाल्याकला थाना नागदा मंडी जिला उज्जैन को गिरफ्तार किया गया जा चुका है।
होटल अशोक के संचालक हरीश पिता नेहचलदास पाहुजा जाति सिंधी उम्र 60 वर्ष निवासी 09, शास्त्री नगर रतलाम द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को न देने पर एवं साक्ष्य का विलोपन जैसे –घटना के बाद बिस्तर की चादर पूरी तरह खून से सनी हुई थी जिसे होटल संचालक द्वारा धोकर छत पर सुखा दी गई एवम होटल में अनियमितता पाए जाने, होटल में नगर पालिका निगम रतलाम में लायसेंस का नवीनीकरण होना नही पाया गया। जो कि आरोपी होटल संचालक की अपराध में भूमिका को दर्शाता है। होटल संचालक का कृत्य धारा-201 भादिव का अपराध होना पाया गया इसलिए आरोपी हरीश को गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायालय द्वारा जिला जेल रतलाम में भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी-
आरोपी हरीश पिता नेहचलदास पाहुजा जाति सिंधी उम्र 60 वर्ष निवासी 09, शास्त्री नगर रतलाम।
सराहनीय भूमिका–
उपनिरीक्षक शरीफ खान इंचार्ज थाना प्रभारी स्टेशन रोड़, उनि. आनंद बागवान, प्र.आर. महेन्द्र फतरोड़, प्र.आर.अजय शर्मा, आर. गोखले की सराहनीय भूमिका रही ।