कलेक्टर के तीन बड़े फैसले : अवैध बायोडीजल राजसात, आरोपी जिला बदर, सरपंच-सचिव के वारंट जारी
Raj Kumar Luniya
Thu, Oct 8, 2026
जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया ने विभिन्न प्रकरणों में कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत अवैध बायोडीजल भंडारण पर 3.70 लाख रुपए का माल राजसात किया गया, न्यायालयीन सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर ग्राम पंचायत सुखेड़ा के सरपंच और सचिव के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किए गए। वहीं जावरा निवासी एक व्यक्ति को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।
5 हजार लीटर बायोडीजल राजसात : धामनोद स्थित अम्बिका बायोफ्यूल के संचालक रितेश पिता कमलाशंकर पाटीदार, निवासी कमलाखेड़ा, तहसील पिपलोदा को बिना अनुमति बायोडीजल का क्रय-विक्रय एवं भंडारण करने का दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई। प्रकरण में मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। कलेक्टर ने अवैध रूप से भंडारित 5 हजार लीटर बायोडीजल, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 3 लाख 70 हजार रुपए है, शासन पक्ष में राजसात करने के आदेश दिए।
सुनवाई में नहीं पहुंचे सरपंच-सचिव : ग्राम पंचायत सुखेड़ा से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में शिकायतकर्ता के आवेदन पर सरपंच एवं सचिव को सुनवाई में उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया गया था। पत्र प्राप्त होने के बावजूद बिना कारण बताए सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर सरपंच महावीर पिता पारसमल मेहता और सचिव दिनेशचन्द्र पिता विश्वनाथ तिवारी के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया है।
जावरा निवासी सोहेल एक साल के लिए जिला बदर : कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत जावरा निवासी सोहेल पिता अजीज शाह के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई। रविदास मोहल्ला, जावरा निवासी सोहेल को जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के साथ उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ एवं मंदसौर जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिए गए हैं।
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