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: राज्य शासन द्वारा अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 में संशोधन

admin

Sat, Apr 1, 2023

रतलाम 31 मार्च 2023। राज्य शासन द्वारा अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 में संशोधन कर निगम की बेकार पड़ी अचल संपत्तियों के निराकरण की महत्वपूर्ण पहल की है। संशोधन में निगम की संपत्तियों को किराए पर देने का प्रावधान किया गया है जिससे नगरीय निकाय की आय में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा ने इस आशय का बयान जारी किया है। श्री डागा ने कहा कि नगर निगम अचल संपत्ति अंतरण नियम में संशोधन से नगर निगम की संपत्तियां जो उजाड़ पड़ी है उनका उपयोग हो सकेगा। ऐसी संपत्तियों को किराए पर दिया जा सकेगा। इससे एक ओर जहां निगम की आमदनी बढ़ेगी वहीं आमजन को भी फायदा होगा। जो लोग संपत्तियों को पट्टे पर लेने में असमर्थ हैं या खरीद नहीं सकते हैं वह उन्हें किराए पर ले सकेंगे। श्री डागा ने कहा कि शहर में भी नगर निगम की कई संपत्तियां ऐसी हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस प्रावधान के बाद उन संपत्तियों का भी उपयोग हो सकेगा। पूर्व महापौर श्री डागा ने इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

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