विभाग के नियम स्पष्ट फिर भी जवाब में भिन्नता : एक ही सवाल पर मेडिकल कॉलेजों के डीन ने दिए अलग-अलग जवाब
Raj Kumar Luniya
Sat, May 17, 2025
मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक ही सेवा नियम होने के बावजूद नियमों की अलग- अलग व्याख्या सामने आई है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जब एक ही तरह के 5 सवाल भोपाल, इंदौर, रतलाम और दतिया सहित अन्य के अधिष्ठाताओं (डीन) से पूछे गए, तो जवाब ऐसे मिले मानो सभी मेडिकल कॉलेज अलग-अलग राज्यों में संचालित हो रहे हैं। जब दोनों मेडिकल कॉलेज एक ही आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं, तो फिर नियमों की व्याख्या में इतनी भिन्नता क्यों ? क्या डीन की व्यक्तिगत समझ ही नियम तय कर रही है ?
सवाल 1 : क्या वार्षिक वेतन वृद्धि मूल वेतन का हिस्सा है या भत्ता ?
भोपाल डीन: आरटीआई एक्ट की धारा 6 (1) के अनुसर जानकारी नहीं दे सकते हैं।
रतलाम डीन: यह एक प्रकार का भत्ता है।
दतिया डीन: यह मूल वेतन का हिस्सा है।
सवाल 2 : क्या अध्ययन अवकाश पर गए शिक्षक 3 साल की अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि के पात्र हैं ?
भोपाल डीन: जानकारी गोपनीय है।
रतलाम डीन : हां, वापस आने के बाद नियमानुसार गणना कर दी जाएगी।
दतिया डीन : हां, यदि उन्हें सवेतन अध्ययन अवकाश स्वीकृत हुआ हो।
सवाल 3: अध्ययन अवकाश अवधि में वेतन वृद्धि जोड़ने में देरी होने पर क्या एरियर मिलेगा ?
भोपाल डीन : राजपत्रित शाखा से जानकारी मांगी गई है।
रतलाम डीन: पूछकर बताएंगे।
दतिया डीन: हां, पात्र होंगे।
सवाल 4 : क्या अध्ययन अवकाश अवधि में डीएसीपी या समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा ?
भोपाल डीन: जानकारी नहीं दे सकते हैं।
रतलाम डीन: वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन मांगा है।
दतिया डीन: हां, अगर अवकाश सवेतन हो।
सवाल 5: अध्ययन अवकाश के दौरान डीएसीपी/ पदोन्नति का एरियर मिलेगा ?
भोपाल डीन: आरटीआई एक्ट अनुसार यह जानकारी नहीं दी जा सकती है।
दतिया डीन: हां, पात्र हैं।
रतलाम डीन: नियम में होगा तो देंगे।
यह स्थिति केवल मेडिकल शिक्षकों की परेशानी नहीं बढ़ा रही, बल्कि प्रशासनिक भ्रम और न्यायसंगत निर्णय में देरी की भी वजह बन रही है। यह स्थिति तब है जब सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों में स्पष्ट है कि अव्यवसायिक भत्ते की राशि सभी उद्देश्य के लिए वेतन मानी जाएगी। महंगाई भत्तों की पात्रता गणना के लिए व सेवानिवृत्ती के लाभों के लिए इसे वेतन के रूप में ही गिना जाएगा।
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