मप्र शासन ने जारी किया आदेश : बुध पूर्णिमा पर पशु वध करना व मटन विक्रय रहेगा प्रतिबंधित
Raj Kumar Luniya
Sun, May 11, 2025
रतलाम 10 मई। मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 12 मई सेमवार को बुध पूर्णिमा पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौश्त विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।
निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवस को पशु वध करते या मटन गौश्त विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।
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