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पूर्व कलेक्टर्स के आदेशों की धज्जियां : सभी कबाड़ एवं गैस गोदामों को करना था शहर के बाहर स्थानांतरित

Raj Kumar Luniya

Fri, Dec 12, 2025

FIRE NOC के बिना चल रहा था कबाड़ गोडाउन, आगजनी के बाद मामला दर्ज

शहर के हाट रोड क्षेत्र स्थित वार्ड क्रमांक 48 में स्थित एक कबाड़ दुकान में बीती रात आग लगने की घटना के बाद दुकान/गोडाउन संचालक दिनेश पिता लक्ष्मी नारायण सोलंकी के विरुद्ध दीनदयाल नगर थाने में अपराध दर्ज किया गया है।

नगर पालिका निगम रतलाम के फायर इंस्पेक्टर श्री ब्रजेश कुशवाह द्वारा थाना दीनदयाल नगर में इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि 11 दिसंबर की रात करीब 12:30 बजे कबाड़ दुकान/गोडाउन में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना के बाद नगर निगम द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि संचालक दिनेश सोलंकी के पास फायर एनओसी नहीं थी।

गोडाउन शहर के मध्य स्थित होने के कारण आगजनी की स्थिति में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना व जनहानि की आशंका बनी रहती है। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि दुकान/गोडाउन में ज्वलनशील पदार्थों को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक अग्निशमन उपकरण जैसे अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं थे।

नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार गोडाउन में आग तीव्र गति से फैली, जिससे मानव जीवन को संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। फायर एनओसी के अभाव तथा सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही मानते हुए आरोपी दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरुद्ध धारा 287 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

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