: स्वच्छंद विचरण करने वाले 5 मवेशियों को पकड़कर गौशाला में भेजा
admin
Sun, May 26, 2024
पशु पालक अपने पशुओं का नगर निगम में कराये रजिस्ट्रेशन
नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत निगम आयुक्त श्री हिमांशु भट्ट के निर्देशानुसार 26 मई रविवार को टाटा नगर व दीनदयाल नगर से 5 मवेशियों को पकड़कर गौशाला भेजा गया।
राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओ की भीतर लोक मार्गे अथवा सार्वजनिक स्थानो पर आवारा पशुओ श्वान, बैल, धोडा, सुअर, ऊंट, खच्चर, बकरी, भेड या अन्य कोई पशु के समुचित नियंत्रण के लिये, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (23 सन् 1956) की धारा 358 के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रंमाक 37 सन् 1961) की धारा 254 के साथ धारा 355,356 द्वारा प्रद्त्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुए बनाये गये नियमों का पशु मालिक अनिर्वाय रूप से पालन करें व अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में अनिवार्य रूप से करवायें। पंजीयन नहीं कराने पर नगर में घूमते हुए पशु को आवारा पषु मानते हुए जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
उक्त कार्यवाही के दौरान दल प्रभारी श्री राजेन्द्र सिंह पवांर, झोन प्रभारी सर्वश्री रविन्द्र ठक्कर, किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, आशीष चौहान, तरूण राठौड़ के अलावा सर्वश्री राकेश शर्मा, कृष्णा दास, रवि टांक, कमलेश आदि उपस्थित थे।
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