: डिस्पोजल का उपयोग करने पर वार्ड प्रभारी व होटल संचालक पर जुर्माना, नगर के विभिन्न क्षेत्रों से अमानक पॉलीथीन जब्त कर बनाए चालान
admin
Sun, Mar 16, 2025
रतलाम 16 मार्च । वार्ड क्रमांक 7 अलकापुरी स्थित अपना रेस्टोरेंट द्वारा चाय हेतु डिस्पोजल का उपयोग किये जाने व वार्ड प्रभारी चन्दन द्वारा स्वंय डिस्पोजल में चाय लाने पर महापौर प्रहलाद पटेल के निर्देशानुसार होटल संचालक व वार्ड प्रभारी पर 500-500 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना करने की समझाईश दी।

महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया कि रतलाम नगर को पूर्णतः कचरा मुक्त बनाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में चाय-कॉफी के डिस्पोजल व अमानक पॉलीथीन का निर्माण, विक्रय, भण्डारण व उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध के बाद भी डिस्पोजल व अमानक पॉलीथीन का निर्माण, विक्रय, भण्डारण व उपयोग करने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है चाहे वह निगम कर्मचारी ही क्यों ना हो।
स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह ने अपना होटल संचालक व वार्ड प्रभारी चंदन पर 500-500 रूपये का जुर्माना किये जाने के साथ ही धानमण्डी, हरदेवलाल की पीपली, नीमचौक आदि क्षेत्रों के दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अमानक पॉलीथीन जब्त की गई।
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