Breaking News
थाने को ड्यूटी सिखा दूंगा : जिपं उपाध्यक्ष केशु निनामा समेत 25 साथियों पर FIR : Video | अवैध शराब सिंडिकेट का भंडाफोड़ : 25 लाख रुपए की जब्ती, 4 तस्कर गिरफ्तार | 4.25 लाख रु कीमत : 17 गुम मोबाइल ढूंढकर कर लौटाए | सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परिणाम : रतलाम के 167 में से 48 विद्यार्थियों ने मारी बाजी | मिलेगी आधुनिक ई-लाइब्रेरी की सुविधा : 4 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा गीता भवन | तोड़फोड़ के सालभर बाद भी सड़क गायब : लक्कड़पीठा में व्यापारियों का आक्रोश, निगम आयुक्त के बिगड़े बोल : Video | जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल ? : जेल के भीतर कैदी द्वारा कसरत का Video Viral | पोदार इंटरनेशनल स्कूल में भव्य गरबा उत्सव : अतिथियों और वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान | न मैन्युफैक्चरिंग डेट न एक्सपायरी : नमकीन क्लस्टर में FDA की दबिश, अनियमितताओं के बीच सैंपल सील : Video | लाइन अटैच : ठग सपना ठाकुर और हेड कॉन्स्टेबल नीरज त्यागी के बीच मिले बातचीत के अंश | थाने को ड्यूटी सिखा दूंगा : जिपं उपाध्यक्ष केशु निनामा समेत 25 साथियों पर FIR : Video | अवैध शराब सिंडिकेट का भंडाफोड़ : 25 लाख रुपए की जब्ती, 4 तस्कर गिरफ्तार | 4.25 लाख रु कीमत : 17 गुम मोबाइल ढूंढकर कर लौटाए | सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2026 परिणाम : रतलाम के 167 में से 48 विद्यार्थियों ने मारी बाजी | मिलेगी आधुनिक ई-लाइब्रेरी की सुविधा : 4 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा गीता भवन | तोड़फोड़ के सालभर बाद भी सड़क गायब : लक्कड़पीठा में व्यापारियों का आक्रोश, निगम आयुक्त के बिगड़े बोल : Video | जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल ? : जेल के भीतर कैदी द्वारा कसरत का Video Viral | पोदार इंटरनेशनल स्कूल में भव्य गरबा उत्सव : अतिथियों और वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान | न मैन्युफैक्चरिंग डेट न एक्सपायरी : नमकीन क्लस्टर में FDA की दबिश, अनियमितताओं के बीच सैंपल सील : Video | लाइन अटैच : ठग सपना ठाकुर और हेड कॉन्स्टेबल नीरज त्यागी के बीच मिले बातचीत के अंश |

: रतलाम जिले में बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित

admin

Fri, Feb 21, 2025

रतलाम 21 फरवरी 2025/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश बाथम ने रतलाम जिले में बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार जिले की राजस्व सीमा में समस्त उत्सव आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि मानकों के प्रावधानों के पालन में सामान्यतः मध्यम आकार के अधिकतम 02 डीजे व लाउडस्पीकर की अनुमति ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत की जा सकेगी। डीजे तथा लाउडस्पीकर किराए पर देने वाले वेंडर किसी भी आयोजन के लिए 02 से अधिक मध्यम आकार के डीजे या लाउडस्पीकर किराए पर नहीं देंगे।

प्रेशर हॉर्न के भंडारण तथा विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण नियम द्वारा निर्धारित शेड्यूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि समय 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हार्ड तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें