: दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतने पर जिले के 3 पंचायत सचिव निलंबित
Sat, Mar 22, 2025
रतलाम 22 मार्च 2025/
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री श्रृंगार श्रीवास्तव ने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर जिले के तीन ग्राम पंचायत सचिवो को निलंबित किया गया है।
बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने के लिए हितग्राही सम्मेलन आयोजित कर समस्त पात्र हितग्राहियों के दस्तावेज प्राप्त करके उनके आवास पोर्टल पर पंजीयन किया जाना था तथा जनपद पंचायत के माध्यम से स्वीकृति हेतु हितग्राहियों की सुचिया प्रस्तुत की जानी थी।
ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा हितग्राहियों का पंजीयन नहीं करने तथा हितग्राहियों को आ रही कठिनाइयों की सूचना संज्ञान में आने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिले की ग्राम पंचायत माधोपुर तहसील आलोट के सचिव श्री गोपालसिंह चंद्रावत, ग्राम पंचायत रेवास तहसील जावरा के सचिव श्री मनोहर दायमा तथा ग्राम पंचायत धानासुता तहसील रतलाम के सचिव श्री युसूफ खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
: 2 पक्षों के मध्य हुई मारपीट व चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को भेजा जेल : Video
Sat, Mar 22, 2025
दिनांक 19.03.2025 सगस बावडी के ओटले के सामने नयागांव रतलाम पर दो गुटो के मध्य आपसी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था। जिसमें घायल अर्जुनसिह पिता प्रेमसिंह सिसोदिया उम्र 35 साल निवासी 08 जनता नगर नयागाव रतलाम की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक- 203/2025 धारा 115(2),296,3(5) BNS का एवं दुसरे घायल राधेश्याम पिता जगदीश दायमा उम्र 32 साल निवासी 415 नयागाव रतलाम की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 205/2025 धारा 296,115(2), 118(1), 351(3),125,3(5) BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
गठित पुलिस टीम द्वारा दोनो गुटो के घायल मजरूह अर्जुनसिंह व राधेश्याम की आई चोटो की क्युरी कराई गयी जिसमें चिकित्सकों द्वारा चोटो की प्रकृति
“DANGER TO LIFE”
लेख किया गया जिससे दोनो प्रकरणो में धारा 109 BNS का ईजाफा किया गया ।
पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम द्वारा आरोपियो की पतारसी एवं गिरफ्तारी हेतु 10,000/- रूपये का ईनाम की घोषणा की गई । उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए टीम द्वारा अपराध क्रमांक 203/2025 धारा 115(2), 296,3(5), 109 BNS में आरोपी चिराग पटेल पिता महेन्द्र पटेल उम्र 22 साल निवासी त्रिलोक नगर रतलाम व दर्शन उर्फ दीपक पिता महेन्द्र पटेल उम्र 26 साल निवासी त्रिलोक नगर रतलाम को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त हथियार जप्त किये गये तथा अपराध क्रमांक 205/2025 धारा 296,115(2), 118(1), 351(3), 125,3(5),109 BNS में आरोपी प्रेम उर्फ भोला पिता जितेन्द्र प्रजापत उम्र 22 साल निवासी 34 भेरवबाग कालोनी सागोद रोड रतलाम को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त हथियार जप्त किया गया ।
दोनो प्रकरण में फरार आरोपी
1.राधेश्याम पिता जगदीश दायमा निवासी 415 नयागाव रतलाम (उपचाररत)
2. अर्जुनसिह पिता प्रेमसिह सिसोदिया निवासी 08 जनता नगर नयागाव रतलाम (उपचाररत)
3.जतीन निवासी स्टेशन रोड रतलाम (फरार)
4.वैभव निवासी स्टेशन रोड रतलाम (फरार)
सराहनीय भूमिका : थाना प्रभारी औद्योगिक क्षैत्र श्री मुनेन्द्र गौतम, उनि ध्यान सिंह सोलंकी, उनि एच.बी. दीक्षित, सउनि विनोद कटारा, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र सिंह गौड़,प्रधान आरक्षक ईश्वरलाल, प्रधान आरक्षक धीरज गावड़े ,प्रधान आरक्षक रितेश पाटीदार, आरक्षक अर्जुनसिंह ,आरक्षक विजयसिंह वसुनिया, आरक्षक दुर्गालाल गुजराती ,आरक्षक राणाप्रताप मईड़ा ,आरक्षक बलवीरसिंह की सराहनीय भूमिका रही ।
https://youtu.be/Fgu0C9SYzAI
: रतलाम जिले में नरवाई जलाना और भूसा चारा निर्यात हुआ प्रतिबंधित
Fri, Mar 21, 2025
रतलाम 20 मार्च 2025/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम ने जन शांति, लोक प्रशांति कायम रखने, अप्रिय स्थिति की रोकथाम के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करते हुए जिले में खेतों में नरवाई जलाना प्रतिबंधित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की सीमा में कोई भी किसान अथवा व्यक्ति अपने खेतों में फसल कटाई के बाद खेत की साफ-सफाई एवं खापे नरवाई को नष्ट करने के उद्देश्य से उनमें आग जलाकर नष्ट नहीं करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय या किसान जिसके पास दो एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2500 प्रति घंटे के मांन से आर्थिक दंड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय या कृषक जिसके पास दो से पांच एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 5000 रुपए प्रति घंटे के मान से आर्थिक दंड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय या कृषक जिसके पास पांच एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15000 रुपए प्रति घंटे के मान से आर्थिक दंड भरना होगा।
यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
जिले से भूसा चारा निर्यात प्रतिबंधित
रतलाम जिले में चारा भूसा की पूर्ति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम ने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धार 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करते हुए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा पशुचारा, घास, भूसा, कड़बी, ज्वार, मक्का के डंठल आदि बगैर अनुमति जिले से बाहर निर्यात करना प्रतिबंधित कर दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि ओद्योगिक फैक्ट्री के बॉयलर आदि में पशुचारा, भूसा का ईंधन के रूप में उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। भूसा चारे का युक्तिसंगत मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय-विक्रय करना एवं चारा भूसा का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने के लिए अनावश्यक रूप से संग्रहण करना प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार ईंधन उपयोगी भूसे का स्टॉक के लिए लाइसेंसधारी उद्योग ही स्टॉक कर सकेंगे। इसकी सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी संबंधित लाइसेंसधारी की रहेगी। प्रतिबंधित अवधि में जिले के बाहर लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत व्यक्ति दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।