: सेना भर्ती कार्यालय महू द्वारा पुरुषों के लिए अग्निपथ भर्ती अधिसूचना जारी
Wed, Feb 15, 2023
रतलाम 15 फरवरी 2023/
एआरओ महू, भर्ती निदेशक कर्नल बलजीत सिंह के अनुसार पुरुषों के लिए दूसरी अग्निपथ भर्ती रैली की अधिसूचना भारतीय सेना की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, उम्मीदवार 16 फरवरी से पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। पंजीकरण 15 मार्च 2023 को बंद होगा। 15 मार्च 2023 के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उम्मीदवारों को
www.joinindianarmy.gov.in
वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। डिजिलॉकर वाले उम्मीदवार केवल अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। आधार कार्ड और पंजीकरण के लिए आवश्यक अन्य सभी दस्तावेजों में सही नाम और अन्य विवरण होने चाहिए। परीक्षा से 15 दिन पहले सेना भर्ती कार्यालय महू द्वारा प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। उज्जैन और इंदौर में नामित केंद्रों पर इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों के उम्मीदवारों के लिए पहला ऑनलाइन सीईई 17 अप्रैल से शुरू होगा।
कर्नल बलजीत सिंह के अनुसार परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन सीईई में शामिल होने के वीडियो जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले कैंडिडेट्स वीडियो देख लें ताकि रजिस्ट्रेशन में कोई गलती न हो। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शुल्क 250 रूपए होगा। यदि उम्मीदवारों को पंजीकरण में कोई समस्या आती है तो वे सेना भर्ती कार्यालय महू आ सकते हैं, पंजीकरण और ऑनलाइन सीईई के वीडियो भी उम्मीदवारों के लाभ के लिए एआरओ महू द्वारा स्कूलों/कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और जिला रोजगार अधिकारियों को सौंपे गए हैं।
: विभाजित भूखण्डों पर निर्माण के लिए नियम में जल्द हो संशोधन, विधायक चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
Tue, Feb 7, 2023
रतलाम 7 फरवरी 2023।
विभाजित भूखण्डों पर निर्माण के लिए नियमों में संशोधन की मांग को लेकर विधायक चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान को पत्र लिखा है। इसके माध्यम से विधायक श्री काश्यप द्वारा आवासीय काॅलोनियों में विभाजित भूखण्डों के निर्माण के लिए म.प्र. भूमि विकास नियम में संशोधन कर अनुमति प्रदान करने की मुख्यमंत्री से मांग की गई है। साथ ही पत्र की प्रतिलिपि नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेन्द्रसिंह को भी भेजी गई है।विधायक श्री काश्यप द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आपके द्वारा 9 जुलाई 2022 को रतलाम प्रवास के दौरान धानमण्डी की आमसभा में उपरोक्त नियम में संशोधन कर मध्यम वर्ग के नागरिकों को राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था। ऐसे में मध्यम वर्ग के अधिसंख्य नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियम में संशोधन कर काॅलोनियों के विभाजित भूखण्डों पर निर्माण एवं नामांतरण की अनुमतियां प्रदान करवाने की कार्रवाई की जाए।विधायक श्री काश्यप ने यह भी बताया कि वर्तमान नियम के अनुसार काॅलोनियों में आवासीय भूखण्डों का विभाजन किया जाना मान्य नहीं है। प्रदेश के अन्य नगरों के साथ-साथ रतलाम नगर में भी नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत अभिन्यास वाली काॅलोनियों के भूखण्डों के विभाजन बड़ी संख्या में होकर आम रहवासियों द्वारा विभाजित भूखण्ड खरीदे गए है। इन विभाजित भूखण्डों पर उपरोक्त नियम के अनुसार भवन अनुज्ञा नहीं हो रही है तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा भी अनुमति नहीं दी जा रही है, जिस कारण से आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि नियम में परिवर्तन होता है तो मध्यम वर्ग से जुडे़ हजारों परिवारों को राहत मिलेगी।