: नवागत कलेक्टर श्री भास्कर लक्षकार ने नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर दिए यह आवश्यक दिशा निर्देश
Sat, Oct 14, 2023
रतलाम
14
अक्टूबर
2023/
भारतीय प्रशासनिक सेवा 2010 बेच के अधिकारी श्री भास्कर लक्षकार द्वारा शनिवार को कलेक्टर रतलाम का पदभार ग्रहण कर लिया गया। श्री लक्षकार इसके पूर्व विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त, सह संचालक, संस्थागत एवं अपर सचिव वित्त के पद पर कार्यरत थे। इसके पूर्व में गुना तथा मुरैना कलेक्टर का दायित्व भी निभा चुके हैं। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात श्री लक्षकार द्वारा अधिकारियों कर्मचारीयो से परिचय प्राप्त किया गया।
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से संपन्न करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारी प्रत्येक कार्य की चेक लिस्ट अपने साथ रखें। हरएक दायित्व को गंभीरता के साथ पूर्ण करें। उक्त निर्देश नवागत कलेक्टर श्री भास्कर लक्षकार द्वारा शनिवार को नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री राधेश्याम मंडलोई, जिले के सभी एसडीएम तथा नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर द्वारा जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 संपन्न करने के लिए अब तक किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम के तहत जानकारी से अवगत कराया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन अक्षरशः किया जाएगा। अधिकारी आयोग के निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर ले, कानून व्यवस्था पर विशेष फोकस किया जाए। सभी एसडीएम तथा पुलिस अधिकारी सचेत रहकर कार्य करेंगे। निर्वाचन की संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाएगा। सभी रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निग अधिकारी प्रत्येक दिवस कलेक्टर को दूरभाष पर रिपोर्ट देंगे अन्यथा कार्रवाई की जाएगी अधिकारी सजग रहे।
समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि जिले के शासकीय अधिकारी, कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आयोग से प्राप्त होने वाले एपिक कार्डों का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि सभी बीएलओ मतदाताओं को उनके फोटोयुक्त वोटर आईडी समय सीमा में उपलब्ध करा दें। कलेक्टर द्वारा मतदान दलों के लिए रूट चार्ट तैयार करने की कार्रवाई के संबंध में निर्देशित किया कि यदि किसी मतदान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन हुआ है तो रूट चार्ट बनाते समय परिवर्तन का ध्यान रखा जाए।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी जिला अधिकारी इस बात का प्रमाण पत्र दे कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की जानकारी निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है। कानून व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि वास्तविक व्यक्ति पर ही कार्रवाई हो। धारा 107, 16 इत्यादि में प्रभावी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्वाचन कार्य के साथ-साथ अपने कार्यालय के रूटीन कार्य को भी साथ-साथ संपन्न करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा आगामी त्योहारों की दृष्टिगत सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक समय सीमा में आयोजित
: JSG रतलाम युथ द्वारा आतिशबाजी नहीं करने की दिलाई गई शपथ
Thu, Oct 12, 2023
जैन सोशल ग्रुप रतलाम युथ द्वारा मध्य प्रदेश रीजन की अक्टूबर माह की गतिविधि आतिशबाजी पर रोक कार्यक्रम के अनुसार ग्रुप के सभी बच्चों को रीजन अध्यक्ष प्रीतेशजी गादिया रीजन सचिव मुकेश जी धोका द्वारा आतिशबाजी नहीं करने की शपथ दिलाई साथ ही उन्हें आतिशबाजी से हो रही जीव हिंसा के बारे में भी समझाया। इस अवसर पर ग्रुप अध्यक्ष वैभवजी रांका ने ग्रुप के सभी बच्चों को आतिशबाजी नहीं करने पर उपहार से प्रोत्साहित करने हेतु घोषणा की। पूर्व अध्यक्ष सौरभजी छाजेड़, अंकित जी जैन, विनीतजी पीपाड़ा ग्रुप पदाधिकारी राहुलजी छाजेड़, अभिषेकजी रांका,अमित जी गोरेचा,अभय जीलोढ़ा, गर्वितजी गोखरू, यतेन्द्र जी मेहता सहित बड़ी संख्या में ग्रुप सदस्य भी मौजूद थे।
: धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग किया तो होगा दंडनीय अपराध
Thu, Oct 12, 2023
रतलाम
11
अक्टूबर
2023/ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। तदनुसार धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1988 के प्रावधान अनुसार जिले में आपके क्षेत्रांतर्गत स्थापित सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरूद्वारा (सिंधी, सिक्ख) , गिरजाघर, चर्च, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, जैन उपासरा स्थल तथा जिन स्थानों पर पूजा, प्रार्थना, इबादत की जाती है ऐसे सभी स्थल, धार्मिक संस्थाओं का राजनैतिक और अन्य प्रयोजनों के लिये दुरूपयोग निवारित करने हेतु धारा-3 के तहत् कोई धार्मिक संस्था या उसका प्रबंधक संस्था के या उसके नियंत्रण के अधीन किसी परिसर का उपयोग राजनैतिक प्रयोजन हेतु नहीं करेगा। अधिनियम की धारा-4 अंतर्गत धार्मिक परिसर में आयुध और गोला बारूद ले जाने, भण्डारण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा लेकिन सिक्ख धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कृपाण धारण करने और उसे लेकर चलने पर यह लागू नहीं होगा। धारा-5 के तहत् कतिपय क्रिया-कलापों हेतु धार्मिक संस्थाओं की निधियों के उपयोग का प्रतिशेध रहेगा और धारा-6 मुताबिक राजनैतिक विचारों का प्रचार करने के लिये धार्मिक स्थल एवं परिसर का उपयोग पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि जिले के सभी धार्मिक स्थलों, संस्थाओं का राजनैतिक कार्यों के लिये उपयोग करना पूर्णतः वर्जित है। ऐसे स्थलों में समारोह आयोजित कर धर्म, जाति, समुदाय के बीच शत्रुता, आपसी घृणा या वैमनस्यता की भावना भड़काने पर संस्था के प्रबंधक या अन्य कर्मचारी (धार्मिक संस्था या उसके आध्यात्मक गुरू) द्वारा किसी भी आयोजन के संबंध में संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना प्रभारी को उसकी सूचना देना अनिवार्य है सूचना न देना भी एक आपराधिक कृत्य है और सूचना न देने वाले के विरुद्ध अधिनियम की धारा-3, 5, 6, 7 एवं 9 के तहत् आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित व्यक्ति पर 5 वर्ष तक का कारावास और रू. 10 हजार का अर्थदण्ड साथ ही भारतीय दण्ड विधान की धारा 176 के तहत एक माह तक का कारावास या रू. 500 का अर्थदण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।
अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत् विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के दौरान सतत् निगरानी रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और अधिनियम के उक्त प्रावधानों से अपने अनुभाग, तहसील, पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित सभी धार्मिक स्थलों के धर्म गुरुओ एवं संस्थाओं के पदाधिकारियों, सदस्यों को धार्मिक स्थलों के सूचना पटल पर चस्पा के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि उक्त अधिनियम के तहत् जो कार्य प्रतिबंधित किये गये हैं उन पर सतत् निगरानी रखी जाकर विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लाई जायें।