: 2 पक्षों के मध्य हुई मारपीट व चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को भेजा जेल : Video
Sat, Mar 22, 2025
दिनांक 19.03.2025 सगस बावडी के ओटले के सामने नयागांव रतलाम पर दो गुटो के मध्य आपसी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था। जिसमें घायल अर्जुनसिह पिता प्रेमसिंह सिसोदिया उम्र 35 साल निवासी 08 जनता नगर नयागाव रतलाम की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक- 203/2025 धारा 115(2),296,3(5) BNS का एवं दुसरे घायल राधेश्याम पिता जगदीश दायमा उम्र 32 साल निवासी 415 नयागाव रतलाम की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 205/2025 धारा 296,115(2), 118(1), 351(3),125,3(5) BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
गठित पुलिस टीम द्वारा दोनो गुटो के घायल मजरूह अर्जुनसिंह व राधेश्याम की आई चोटो की क्युरी कराई गयी जिसमें चिकित्सकों द्वारा चोटो की प्रकृति
“DANGER TO LIFE”
लेख किया गया जिससे दोनो प्रकरणो में धारा 109 BNS का ईजाफा किया गया ।
पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम द्वारा आरोपियो की पतारसी एवं गिरफ्तारी हेतु 10,000/- रूपये का ईनाम की घोषणा की गई । उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए टीम द्वारा अपराध क्रमांक 203/2025 धारा 115(2), 296,3(5), 109 BNS में आरोपी चिराग पटेल पिता महेन्द्र पटेल उम्र 22 साल निवासी त्रिलोक नगर रतलाम व दर्शन उर्फ दीपक पिता महेन्द्र पटेल उम्र 26 साल निवासी त्रिलोक नगर रतलाम को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त हथियार जप्त किये गये तथा अपराध क्रमांक 205/2025 धारा 296,115(2), 118(1), 351(3), 125,3(5),109 BNS में आरोपी प्रेम उर्फ भोला पिता जितेन्द्र प्रजापत उम्र 22 साल निवासी 34 भेरवबाग कालोनी सागोद रोड रतलाम को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त हथियार जप्त किया गया ।
दोनो प्रकरण में फरार आरोपी
1.राधेश्याम पिता जगदीश दायमा निवासी 415 नयागाव रतलाम (उपचाररत)
2. अर्जुनसिह पिता प्रेमसिह सिसोदिया निवासी 08 जनता नगर नयागाव रतलाम (उपचाररत)
3.जतीन निवासी स्टेशन रोड रतलाम (फरार)
4.वैभव निवासी स्टेशन रोड रतलाम (फरार)
सराहनीय भूमिका : थाना प्रभारी औद्योगिक क्षैत्र श्री मुनेन्द्र गौतम, उनि ध्यान सिंह सोलंकी, उनि एच.बी. दीक्षित, सउनि विनोद कटारा, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र सिंह गौड़,प्रधान आरक्षक ईश्वरलाल, प्रधान आरक्षक धीरज गावड़े ,प्रधान आरक्षक रितेश पाटीदार, आरक्षक अर्जुनसिंह ,आरक्षक विजयसिंह वसुनिया, आरक्षक दुर्गालाल गुजराती ,आरक्षक राणाप्रताप मईड़ा ,आरक्षक बलवीरसिंह की सराहनीय भूमिका रही ।
https://youtu.be/Fgu0C9SYzAI
: रतलाम जिले में नरवाई जलाना और भूसा चारा निर्यात हुआ प्रतिबंधित
Fri, Mar 21, 2025
रतलाम 20 मार्च 2025/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम ने जन शांति, लोक प्रशांति कायम रखने, अप्रिय स्थिति की रोकथाम के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करते हुए जिले में खेतों में नरवाई जलाना प्रतिबंधित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की सीमा में कोई भी किसान अथवा व्यक्ति अपने खेतों में फसल कटाई के बाद खेत की साफ-सफाई एवं खापे नरवाई को नष्ट करने के उद्देश्य से उनमें आग जलाकर नष्ट नहीं करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय या किसान जिसके पास दो एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2500 प्रति घंटे के मांन से आर्थिक दंड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय या कृषक जिसके पास दो से पांच एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 5000 रुपए प्रति घंटे के मान से आर्थिक दंड भरना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, निकाय या कृषक जिसके पास पांच एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15000 रुपए प्रति घंटे के मान से आर्थिक दंड भरना होगा।
यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
जिले से भूसा चारा निर्यात प्रतिबंधित
रतलाम जिले में चारा भूसा की पूर्ति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम ने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धार 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करते हुए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा पशुचारा, घास, भूसा, कड़बी, ज्वार, मक्का के डंठल आदि बगैर अनुमति जिले से बाहर निर्यात करना प्रतिबंधित कर दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि ओद्योगिक फैक्ट्री के बॉयलर आदि में पशुचारा, भूसा का ईंधन के रूप में उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। भूसा चारे का युक्तिसंगत मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय-विक्रय करना एवं चारा भूसा का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने के लिए अनावश्यक रूप से संग्रहण करना प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार ईंधन उपयोगी भूसे का स्टॉक के लिए लाइसेंसधारी उद्योग ही स्टॉक कर सकेंगे। इसकी सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी संबंधित लाइसेंसधारी की रहेगी। प्रतिबंधित अवधि में जिले के बाहर लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत व्यक्ति दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
: जिला स्तरीय जनसुनवाई में 48 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश
Wed, Mar 19, 2025
रतलाम 18 मार्च 2025/
जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डा. शालिनी श्रीवास्तव तथा संयुक्त कलेक्टर श्री संजीव केशव पाण्डे ने 48 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश जारी किए। इस अवसर पर एडीएम उपस्थित थी।
जनसुनवाई में तुर्कवाडी पिपलौदा निवासी रमीज खान ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी पिपलौदा में निवासरत है तथा प्रार्थी द्वारा 31 मार्च 2025 तक जलकर राशि का भुगतान कर दिया गया है उसके बाद भी नगर परिषद् द्वारा परेशान किया जाकर विगत 2 मार्च को नल कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा अग्रिम जलकर राशि जमा करने के बाद भी मूलभूत सुविधा से वंचित किया जा रहा है। बार-बार नल कनेक्शन विच्छेद किए जाने से पाइप भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। नल कनेक्शन प्रदान करने की कृपा की जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीएमओ पिपलौदा को भेजा गया है।
ग्राम बोदिना निवासी दीपक सेन ने अपने आवेदन में बताया कि प्रार्थी को तहसीलदार के आदेशानुसार भू-अधिकार के तहत पट्टा जारी किया गया था, जिसमें भूमि सीमांकन नहीं किया गा है। कृपया भू-अधिकार के तहत पट्टा सीमांकन किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए नायब तहसीलदार नामली को भेजा गया है। रामपुरिया निवासी सुनीता देवदा तथा रानीबाई ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थिया की निजी भूमि है जिसमें बनने वाले निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत प्रार्थिया की भूमि में पोल लगा दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि यह सह-शासकीय भूमि है। इस सम्बन्ध में आर.आई. पटवारी को आवेदन दिया गया है परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कृपया प्रार्थिया की भूमि से उक्त पोल हटाए जाएं। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलदार रतलाम को भेजा गया है।
नामली निवासी राधेश्याम सेन ने बताया कि वार्ड क्रमांक 2 में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से गंदा पानी नागरिकों के घरों में घुस रहा है। साथ ही मच्छरों के कारण बीमारियां फैल रही हैं। नाली बनाए जाने हेतु नगर परिषद में भी आवेदन दिया जा चुका है परन्तु कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। अतः वार्ड क्र. 2 में गंदे पानी की निकासी के लिए नाली बनाई जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीएमओ नामली को भेजा गया है।
जयभारत नगर निवासी शब्बीर हुसैन ने बताया कि प्रार्थी की पत्नी हृदय रोग से पीडित है तथा डाक्टर द्वारा आपरेशन के लिए कहा गया है। प्रार्थी पेंशनधारी है जिससे पत्नी का उचित उपचार करवाने में असमर्थ है, प्रार्थी की आर्थिक स्थिति भी दयनीय है कृपया पत्नी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। आवेदन निराकरण के लिए संबंधित शाखा को भेजा गया है।
ग्राम बाजेडा निवासी विनोद कुमार ने अपने आवेदन में बताया कि प्रार्थी के संयुक्त खाते की कृषि भूमि ग्राम बाजेडा में ही स्थित है। उक्त भूमि के खसरा रिकार्ड में आईडीबीआई बैंक शाखा जडवासाकला का 5 लाख 12 हजार रुपए का बंधक प्रदर्शित हो रहा है जबकि ऐसा कोई ऋण हम खातेदारों द्वारा कभी उक्त शाखा से लिया ही नहीं गया है। इस सम्बन्ध में बैंक अधिकारियों से बात करने के बाद भी उक्त बंधक को नहीं हटाया जा रहा है और आनलाईन खसरा रिकार्ड से बंधक मुक्त नहीं हो रहा है। कृपया उक्त खसरा रिकार्ड से बंधक हटवाने की कृपा करें। आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।