: JSG रतलाम युथ द्वारा आतिशबाजी नहीं करने की दिलाई गई शपथ
Thu, Oct 12, 2023
जैन सोशल ग्रुप रतलाम युथ द्वारा मध्य प्रदेश रीजन की अक्टूबर माह की गतिविधि आतिशबाजी पर रोक कार्यक्रम के अनुसार ग्रुप के सभी बच्चों को रीजन अध्यक्ष प्रीतेशजी गादिया रीजन सचिव मुकेश जी धोका द्वारा आतिशबाजी नहीं करने की शपथ दिलाई साथ ही उन्हें आतिशबाजी से हो रही जीव हिंसा के बारे में भी समझाया। इस अवसर पर ग्रुप अध्यक्ष वैभवजी रांका ने ग्रुप के सभी बच्चों को आतिशबाजी नहीं करने पर उपहार से प्रोत्साहित करने हेतु घोषणा की। पूर्व अध्यक्ष सौरभजी छाजेड़, अंकित जी जैन, विनीतजी पीपाड़ा ग्रुप पदाधिकारी राहुलजी छाजेड़, अभिषेकजी रांका,अमित जी गोरेचा,अभय जीलोढ़ा, गर्वितजी गोखरू, यतेन्द्र जी मेहता सहित बड़ी संख्या में ग्रुप सदस्य भी मौजूद थे।
: धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग किया तो होगा दंडनीय अपराध
Thu, Oct 12, 2023
रतलाम
11
अक्टूबर
2023/ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। तदनुसार धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1988 के प्रावधान अनुसार जिले में आपके क्षेत्रांतर्गत स्थापित सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरूद्वारा (सिंधी, सिक्ख) , गिरजाघर, चर्च, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, जैन उपासरा स्थल तथा जिन स्थानों पर पूजा, प्रार्थना, इबादत की जाती है ऐसे सभी स्थल, धार्मिक संस्थाओं का राजनैतिक और अन्य प्रयोजनों के लिये दुरूपयोग निवारित करने हेतु धारा-3 के तहत् कोई धार्मिक संस्था या उसका प्रबंधक संस्था के या उसके नियंत्रण के अधीन किसी परिसर का उपयोग राजनैतिक प्रयोजन हेतु नहीं करेगा। अधिनियम की धारा-4 अंतर्गत धार्मिक परिसर में आयुध और गोला बारूद ले जाने, भण्डारण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा लेकिन सिक्ख धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कृपाण धारण करने और उसे लेकर चलने पर यह लागू नहीं होगा। धारा-5 के तहत् कतिपय क्रिया-कलापों हेतु धार्मिक संस्थाओं की निधियों के उपयोग का प्रतिशेध रहेगा और धारा-6 मुताबिक राजनैतिक विचारों का प्रचार करने के लिये धार्मिक स्थल एवं परिसर का उपयोग पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि जिले के सभी धार्मिक स्थलों, संस्थाओं का राजनैतिक कार्यों के लिये उपयोग करना पूर्णतः वर्जित है। ऐसे स्थलों में समारोह आयोजित कर धर्म, जाति, समुदाय के बीच शत्रुता, आपसी घृणा या वैमनस्यता की भावना भड़काने पर संस्था के प्रबंधक या अन्य कर्मचारी (धार्मिक संस्था या उसके आध्यात्मक गुरू) द्वारा किसी भी आयोजन के संबंध में संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना प्रभारी को उसकी सूचना देना अनिवार्य है सूचना न देना भी एक आपराधिक कृत्य है और सूचना न देने वाले के विरुद्ध अधिनियम की धारा-3, 5, 6, 7 एवं 9 के तहत् आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित व्यक्ति पर 5 वर्ष तक का कारावास और रू. 10 हजार का अर्थदण्ड साथ ही भारतीय दण्ड विधान की धारा 176 के तहत एक माह तक का कारावास या रू. 500 का अर्थदण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।
अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत् विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के दौरान सतत् निगरानी रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और अधिनियम के उक्त प्रावधानों से अपने अनुभाग, तहसील, पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित सभी धार्मिक स्थलों के धर्म गुरुओ एवं संस्थाओं के पदाधिकारियों, सदस्यों को धार्मिक स्थलों के सूचना पटल पर चस्पा के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि उक्त अधिनियम के तहत् जो कार्य प्रतिबंधित किये गये हैं उन पर सतत् निगरानी रखी जाकर विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लाई जायें।
: विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत बांसवाड़ा कलेक्टर एसपी के साथ इंटर स्टेट चेक पोस्ट निरीक्षण
Wed, Oct 11, 2023
रतलाम
10
अक्टूबर
2023/ जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बुधवार दोपहर में जिले सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर इंटर स्टेट चेक पोस्ट निरीक्षण किया। बांसवाड़ा जिले से लगी हुई सीमा पर कुंडा, जांबूखादन, गड़ीकटारा कला चेक पोस्ट पहुंचकर निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली कार्रवाइयों की तैयारी का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा भी साथ थे।
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने चेक पोस्ट निरीक्षण के दौरान आवश्यक अधो संरचना के संबंध में दिशा निर्देशित किया। चेक पोस्ट पर स्टैटिक निगरानी टीम की तैनाती, टीम द्वारा किए जाने वाले कार्य की चेक लिस्ट बनाने तथा अन्य आवश्यक निर्देश दिए। वहां मौजूद एसएसटी दल के सदस्यों को ड्यूटी के दौरान सतर्कता बरतने, प्रत्येक गतिविधि को रजिस्टर में नोट करने, सावधानी के साथ वाहनों की चेकिंग , अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं करने के निर्देश दिए।
बांसवाड़ा कलेक्टर एसपी के साथ संयुक्त बैठक
: बाजना में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी तथा पुलिस अधीक्षक श्री राहुल लोढ़ा द्वारा बांसवाड़ा कलेक्टर श्री प्रकाशचंद शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत सिंह के साथ बैठक आयोजित कर आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत संयुक्त रणनीति पर चर्चा की गई। अधिकारियों द्वारा इंटर स्टेट बाउंड्री पर आपराधिक तत्वों की आवाजाही पर नियंत्रण, अवैध शराब तथा अवैध धन की रोकथाम पर गंभीरता से चर्चा की गई। विधानसभा के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन हेतु नियमित जानकारियो का आदान-प्रदान तय किया गया। निर्वाचन के दौरान दोनों जिलों के अधिकारी समन्वय के साथ आपसी संपर्क रखेंगे, आवश्यक जानकारी को साझा करेंगे। इस दौरान एसडीएम सैलाना श्री मनीष जैन , एसडीओपी , जनपद सीईओ सुश्री अल्फिया खान, तहसीलदार श्री मृगेंद्र सिसोदिया तथा बांसवाड़ा जिले के थाना स्तर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।