: बैठक में अनुपस्थित 2 पटवारियों को कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने किया सस्पेंड
Sun, Mar 12, 2023
रतलाम
11
मार्च
2023/ राजस्व अधिकारी मात्र अफसर बनकर बैठे नहीं रहे
,
वे जनता के काम करें। राजस्व विभाग की छवि को धूमिल नहीं होने दें। हम जितना वेतन लेते हैं उसके साथ न्याय करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए गए। शनिवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर ने अनुपस्थित पाए गए
2
पटवारियों को सस्पेंड कर दिया। इनमें भैंसा डाबर तथा दिवेल के पटवारी शामिल है। इसके साथ ही उनके राजस्व निरीक्षकोंको शोकॉज नोटिस और
1-1
वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी दिए।
स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने कहा कि पटवारियों द्वाराकार्य नहीं किया जा रहा है। आरओआर एंट्री कलेक्टर ने
2
दिन में पूरी करने के निर्देश दिए। प्रथम प्रकाशन तथा आरओआर एंट्री आगामी
17
मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने तेजी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। इस योजना में
2037
पट्टे वंटन के लिए तैयार हैं जो
17
मार्च तक वंटित कर दिए जाएंगे। नक्शा तरमीम की समीक्षा में सबसे कमजोर स्थिति रतलाम शहर की पाई गई जहां पर
41
हजार
295
नक्शा त्रुटि सुधार होना बाकी है। इसके अलावा जावरा तथा आलोट में भी पेंडेंसी बहुत ज्यादा पाई गई।
कलेक्टर द्वारा पेंडेंसी निपटारे के लिए
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मार्च की समय सीमा निर्धारित की गई। इस संदर्भ में कलेक्टर ने यह भी कहा कि बहुत अधिक पेंडेंसी का मतलब यही है कि पटवारी अपने कार्य में गड़बड़ी कर रहे हैं। नक्शा शुद्धीकरण की समीक्षा में भी कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, इस कारण से पेंडेंसी ज्यादा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबी शिकायतों के निपटारे की समीक्षा कलेक्टर ने की। इस संबंध में रावटी तहसीलदार श्री रावत, बाजना तहसीलदार सुश्री रूपाली जैन तथा सैलाना तहसीलदार श्रीमती रावत तथा ताल तहसीलदार श्री मिश्रा द्वारा स्पीड के साथ किए जा रहे अच्छे कार्य की सराहना कलेक्टर ने की।
कलेक्टर ने कहा कि आगामी दिनों में उनके द्वारा मैदानी स्तर पर कार्यालयों के निरीक्षण किए जाएंगे, कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी कलेक्टर ने की। सीमांकन, बटवारा कार्यों में जिला प्रदेश में अग्रणी स्थान पर है। सीमांकन की वर्तमान रैंक तेरहवीं तथा बंटवारे की आठवीं है।
: मिलावट की शंका पर बाहर से रतलाम आया 250 कि.ग्रा. मावा किया जप्त
Sat, Mar 11, 2023
रतलाम 11 मार्च 2023/
कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले में दूध एवम दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। खाद्य एवम औषधि प्रशासन के सुरक्षा अधिकारी श्री कमलेश जमरा एवम प्रीति मडोरिया द्वारा मिलावट के विरूद्ध लगातर कार्यवाही की जा रही है। शनिवार को जिले के बाहर से आने वाली मावा की गाड़ियों को इंदौर बस स्टैंड पर रोककर मावे के नमूने लेकर मिलावट की शंका के आधार पर 60 हजार रूपए मूल्य का 250 कि.ग्रा. मावा जप्त किया गया।
बडनगर क्षेत्र से आई तूफान गाड़ी को रोककर ईश्वरल गुर्जर से मावे का एक नमूना लिया और एक क्विंटल मावा जप्त किया। नामली से मोटरसाईकल से आए कन्हैयालाल से मावे का एक नमूना लिया और 75 कि.ग्रा. मावा जप्त किया। ग्राम गुणावत से मोटर साईकल से आए रमेश मेहता से मावे का एक नमूना लिया और 75 कि.ग्रा. मावा जप्त किया। जप्त मावा को रशीद मावा वाले के कोल्ड स्टोरेज में जॉच रिपोर्ट आने तक सुरक्षित रखवा दिया गया।
त्रिवेणी रतलाम स्थित राठौड़ दूध भंडार का निरीक्षण किया वहां पर मिल्क क्रीम का नमूना लिया और मिलावट की शंका होने पर 16 हजार रूपए मूल्य की 40 कि.ग्रा. मिल्क क्रीम जप्त कर मालिक की अभिरक्षा में रख दी गई है। त्रिवेणी में ही स्थित कुंवर नमकीन से सेव का नमूना लिया गया। इसी प्रकार रामगढ़ स्थित पटेल दूध भंडार से भैस के दूध का नमूना लिया। नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए जहां से जांच रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
: रतलाम कलेक्टर ने दिए 48 आपराधिक तत्वों को जिला बदर करने के आदेश
Sat, Mar 11, 2023
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रतलाम मप्र द्वारा जिले में लोकशांति बनाये रखने, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने, आपराधिक कृत्यों को रोकने, हिंसक गतिविधियों को हतोत्साहित करने व क्षेत्र की सुरक्षा आदि की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत सुनवाई कर जिले के कुल 48 असामाजिक / आपराधिक तत्वों को जिला बदर करने के आदेश पारित किये हैं। जिला बदर करते हुए सभी असामाजिक तत्वों को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 धारा 5 (क) व (ख) के तहत 24 घण्टे के भीतर जिला रतलाम छोडने और आगामी 01 वर्ष तक रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं सहित समीपवर्ती जिले उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश प्रदान किये है। यदि किसी के द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता हैं तो आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश भी संबंधित थाना प्रभारी को प्रदान किये हैं। श्री सूर्यवंशी द्वारा जिन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है,
उनका विवरण निम्नानुसार है :